नई दिल्ली। (Lockdown 4.0 Guidelines) कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में 31 मई 2020 तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन (लॉकडाउन 4.0) के दिशानिर्देशों में और कोई रियायत नहीं दे सकेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को रविवार रात को लिखे पत्र में यह बात कही गई है। पत्र में मुख्य सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि चौथे चरण के दिशानिर्देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को हुई बैठक के बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
पत्र में भल्ला ने लिखा है , “जैसा कि मैंने अपने पहले के पत्रों में भी कहा है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश देश में जारी लॉकडाउन के बीच मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के इतर प्रतिबंधों में रियायत नहीं देंगे। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र की स्थिति के आकलन के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता होने पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।”
भल्ला ने कहा कि नए दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो जाएंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को वर्गीकृत करेंगे। रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट और बफर जोन की पहचान जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त मापदंडों का पालन किया जाएगा। यहां चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह सचिव ने कहा कि पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।