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छात्रा के बयान अदालत में दर्ज, चिन्मयानंद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

शाहजहांपुर। स्वामी चिन्मयानंद और एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा के मामले में धारा 164 के तहत कलमबंद बयान के लिए सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रा को आदालत लाया गया। छात्रा सुबह 10 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट में पहुंची और बयान दर्ज कराने के बाद दोपहर 2:42 बजे बाहर निकली। करीब पौने पांच घंटे तक चली अदालत कार्यवाही के बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच घर भेज दिया गया।

इस मामले में छात्रा के दोस्तों को पूछताछ के लिए फिर से कॉलेज बुलाया गया। उनके साथ ही कॉलेज के कुछ स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। माना जा रहा है कि धारा 164 के तहत छात्रा के कलमबंद बयान के बाद स्वामी चिन्मयानंद पर कार्रवाई हो सकती है। इस मामले से जुड़े अधिकतर लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर अभी दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

पिछले दिनों छात्रा ने मीडिया के सामने आकर इस मामले में अपनी बात रखी थी। इसके बाद उसकी मेडिकल जांच कराई गई लेकिन चिन्मयानंद पर दुष्कर्म की धारा नहीं बढ़ी। अब मामले की अगली कार्रवाई छात्रा के कोर्ट में कलमबंद बयान पर टिकी हुई है। चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि एसआईटी ने उनकी बेटी द्वारा दिए गए वीडियो रिकॉर्डिंग में से फुटेज लीक कर दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “यह साजिश है और मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जांच का आग्रह करूंगा।”

छात्रा ने बीते  पांच सितंबर को दिल्ली के लोधी रोड थाने में स्वामी चिन्यामनंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए जीरो क्राइम नंबर पर एफआइआर दर्ज कराई थी। नियमानुसार वहां से एफआइआर एसआइटी को स्थानांतरित कर दी गई। अब शाहजहांपुर में उस एफआइआर पर क्राइम नंबर पड़कर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हुआ। चूंकि एसआइटी अपने स्तर से जांच कर रही थी इसलिए दिल्ली में दर्ज मुकदमे को जांच पूरी होने तक यहां दर्ज होने से रोक दिया गया। जांच के क्रम में नौ सितंबर से 13 सितंबर तक एसआइटी ने चिन्‍मयानंद, छात्रा, उसके मां-पिता और दोस्त संजय से पूछताछ की। चिन्‍मयानंद के दोनों कॉलेजों के प्राचार्यों को भी बुलाया।  14 सितंबर को छात्रा के पिता ने एसआइटी को एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म व यौन शोषण संबंधी वीडियो क्लिप होने का दावा किया था।उसी दिन पुलिस ने छात्रा के 161 के बयान दर्ज कर लिए थे। अब 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने बाकी थे, जिसके लिए सोमवार को छात्रा कोर्ट पहुंची।

gajendra tripathi

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