नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग (General category) के गरीब अभ्यार्थियों को नौकरी के लिए उम्र में छूट देने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। याचिका में शीर्ष अदालत से अपील की गई थी कि वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि आरक्षित वर्ग (Reserve Category) के अभ्यार्थियों की तरह ही सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आयु वर्ग में छूट दी जाए।
जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, “सेवा मामलों (Service Matters) में जनहित याचिका का सवाल ही नहीं उठता है।”
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