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जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध तत्काल हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार कहा

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लगे प्रतिबंध हटाने के बारे में तत्काल कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और सरकार को सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। प्रशासन के हर मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। साथ ही याचिकाकर्ता से पूछा कि आज ढील दी गई और वहां कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी लेगा?

कोर्ट ने कहा कि सरकार रोजाना स्थिति का जायजा ले रही है और ऐसे में स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो आप बाद में बताइयेगा हम तब मामले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फि‍लहाल सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हम स्थिति की रोजाना समीक्षा कर रहे हैं और मानवाधिकार का कोई हनन नहीं हो रहा।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के विवादित प्रावधान और अनुच्छेद 35ए हटाने के बाद राज्य में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवा बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जम्मू-कश्मीर में पाबंदी और कितने दिन रहने वाली है? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार पल-पल की परिस्थिति पर नजर रखे हुए है। वर्ष 2016 में इसी तरह की स्थिति को सामान्य होने में तीन महीने का समय लगा था। सरकार की कोशिश है के स्थिति पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए।

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