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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोकतंत्र में दबाए नहीं जा सकते असहमति के स्वर, जानिये क्या है मामला

नई दिल्ली। (Hearing in the Supreme Court on Rajasthan’s political crisis) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर दोहराया कि लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। साथ ही राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने की वजह पूछी।’

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने की वजहें गिनाईं और कहा कि ये विधायक पार्टी की बैठकों में शामिल नहीं हुए तथा उन्होंने अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की साजिश की। बागी विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे ने अदालत में अपना रखा।

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष की याचिका पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान इस पर यह टिप्पणी की और कहा, “ये इतना आसान मसला नहीं है और ये विधायक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते।” पीठ ने आगे कहा, “’हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इस प्रक्रिया (अयोग्यता) की अनुमति है या नहीं।”

पीठ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, “ये विधायक हरियाणा चले गए, वहां एक होटल में ठहरे और टीवी चैनलों से कहा कि वे सदन में शक्तिपरीक्षण चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि न्यायालय इस समय इसका संज्ञान नहीं ले सकता कि क्या अयोग्यता की प्रक्रिया की अनुमति है या नहीं। उन्होंने कहा, “हमारी शिकायत पूरी तरह संवैधानिक है और अध्यक्ष का फैसला होने तक कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।” उन्होंने आगे कहा, “अधिक से अधिक अध्यक्ष से यह कहा जा सकता है कि वह एक समयसीमा के अंदर इसका फैसला करे, लेकिन इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और विधायकों की अयोग्यता या निलंबन के बारे में अध्यक्ष का निर्णय होने से पहले उसके समक्ष लंबित कार्यवाही को चुनौती नहीं दी सकती।”

सुनवाई के दौरान पीठ ने सिब्बल से जानना चाहा कि क्या बैठकों में शामिल नहीं होने के कारण विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया जा सकता है और क्या इसे पार्टी के खिलाफ माना जा सकता है। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सिब्बल ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों को बैठकों में शामिल होने के लिये पार्टी के व्हिप प्रमुख ने नोटिस जारी किया था।

इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही जोशी की ओर से पीठ के समक्ष दलील दी गयी कि बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही करने से 24 जुलाई तक उन्हें रोकने का उच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। सिब्बल ने इस संबंध में 1992 के बहुचर्चित किहोतो होलोहान प्रकरण में शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लेख किया जिसमे कहा गया था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष द्वारा की गयी अयोग्यता की कार्यवाही में अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

राजस्थान हाई कोर्ट शुक्रवार को आदेश पारित करें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा है कि वह 24 जुलाई यानी शुक्रवार को अपना आदेश पारित करे लेकिन यह भी कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब आगे की सुनवाई सोमवार को होगी।

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