दरअसल, आगरा के छह वकीलों ने ताजमल को मूल रूप से शिवमंदिर बताया है। वकीलों ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ताजमहल की जगह पर पहले शिवमंदिर था।
वकीलों ने अपनी याचिका में ताजमहल के स्वामित्व को हिंदुओं को हस्तांतरित करने को कहा है। यह याचिका पिछले शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश को हस्तांतरित कर दी गई है। याचिकाकर्ताओं में से एक वकील राजेश ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा कि कोर्ट ने इस संबंध में बचाव पक्ष संस्कृति मंत्रालय से 10 अगस्त तक जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि इससे पहले15 जुलाई को आर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने याचिकाकर्ताओं के ताजमहल के शिव मंदिर होने के दावे को खारिज कर दिया था। यह याचिका साल 2015 में डाली गई थी। याचिका में हिंदुओं को ताजमहल के अंदर प्राथर्ना का अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी।
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