प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य कराए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों से शिक्षण कार्य अवधि में मतदाता सूची तैयार करने सहित गैर शैक्षिक कार्य लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि अध्यापकों से गैर शैक्षिक कार्य छुट्टी में ही लिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रशांत यादव व 38 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर दिया है। चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह शिक्षकों से छुट्टियों में ही चुनाव कार्य लेता है। हाईकोर्ट ने अनिवार्य शिक्षा कानून औक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले से शिक्षकों से शैक्षिक अवधि में गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया। याचियों का कहना था कि मणिभूषण शर्मा व 42 अन्य के मामले में भी अदालत ने शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य न लेने का आदेश दिया है लेकिन इसकी अवहेलना कर याचियों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जा रहा है।
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