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घरेलू हवाई, ट्रेन और बस यात्रा के दौरान इन दिशा निर्देशों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। लगभग दो महीने के अंतराल के बाद आज (सोमवार, 25 2020) से भारत में घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो गई हैं। भारतीय रेल ने आगामी 1 जून से 200 ट्रेन चलाने के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए चलाई गईं विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेनों का संचालन पहले से ही हो रहा है। केंद्र सरकार दो राज्यों के बीच आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसों के संचालन की इजाजत भी दे चुकी है। कुल मिलाकर लॉकडाउन 4.0 में परिवहान व्यवस्था सुस्त रफ्तार से ही सही, पटरी पर आती दिख रही है।

आज से शुरू हुई घरेलू विमान सेवाओँ के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम कायदे तय किए गए हैं। इनके मुताबिक आरोग्य सेतु एप में रेड स्टेटस पाए जाने या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, उनको खुद चेक-इन करना होगा, बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सफर की मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही बस, रेल और विमान यात्रा के दौरान मास्क पहनना भी अनिवार्य है।

कुल मिलाकर घरेलू हवाई-ट्रेन और बस यात्रा लागू किए गए हैं जो इस प्रकार है-

-मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। एप में रेड स्टेटस पाए जाने या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे।

-अधिकृत टैक्सी किराए पर ले सकते हैं।

 -यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करना होगा, टैली चेक-इन की सुविधा भी।

-यात्रियों को उड़ान के दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा।

-बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पीएनआर और पहचान पत्र दिखाना होगा।

एयरपोर्ट, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों के लिए

-प्रस्थान और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी। बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही विमान, ट्रेन या बस में सवारी की अनुमति।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की नियमित सफाई, संक्रमण मुक्त बनाया जाए।

-साबुन और सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

-यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें, और क्या ना करें की सूची उपलब्ध करानी होगी

-विमानों, ट्रेनों और बसों के अंदर भी कोविड-19 संबंधी उचित एलान करने होंगे, इसमें एहतियाती कदमों के पालन की जानकारी देनी होगी

बिना लक्षण के यात्रियों को 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी की सलाह दी जाए।

राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश

-लक्षण नजर आने पर यात्रियों को आइसोलेट किया जाए और कोरनटाइन केंद्र ले जाया जाए।

-औसत  या गंभीर लक्षण पर कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया जाए।

-हल्के लक्षण होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने या कोविड केंद्रों में रहने का विकल्प दिया जाए।

-संक्रमित पाए जाने पर कोविड-19 देखभाल केंद्र में ही रखा जाए।

-अपने आकलन के मुताबिक, आइसोलेशन प्रोटोकॉल तैयार कर सकते हैं। 

gajendra tripathi

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