नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में कई नये नियम लागू किए गए जिन्हें कई बार बदला गया। अनलॉक-4 के दौरान 1 सितंबर से कई नियम और चीजें बदलने वाली हैं जिसका सीधा असर आपके दैनिक जीवन और रसोई के बजट पर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त 2020 को खत्म हो जाएगी। यानी वेतन कटौती और नौकरी गंवाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा एलपीजी (रसोई) गैस सिलेंडर, एयरलाइन किराया आदि से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं 1 सितंबर से किन नियमों में बदलाव होगा और उनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
कोरोना काल में लोगों को ईएमआई (EMI) जैसे बड़े खर्चों से कुछ समय के लिए राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च में मोरेटोरियम अवधि शुरू की थी जो 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। मोरेटोरियम अवधि में लोगों के पास ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प था। ऐसे में ईएमआई फिर से शुरू होने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देने का अधिकार बैंकों को दिया है और इस पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है।
1 सितंबर से एलपीजी के दाम में बदलाव आ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसा माना जा रहा है कि तेल कंपनियां एलपीजी (LPG), सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतें कम कर सकती हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर 2020 से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर करने 40 रुपये ज्यादा देने होंगे।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनमें फास्टैग लगा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने वाहन से किसी जगह जा रहे हैं और वहां से आप 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी, अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी लेकिन अब टोल टैक्स का नकद भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।
सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों अगले महीने से टोल प्लाजा पर अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। सरकार टोल टैक्स की दरों में 5 से 8 प्रतिशत तक वृद्धि करने जा रही है। इससे निजी और व्यवसायिक वाहनों को अगल-अगल टोल टैक्स दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा। दरअसल, सरकार सड़क हादसों में घायल लोगों को मुफ्त इलाज (कैशलेस ट्रीटमेंट) देने की योजना को टोल टैक्स व्यवस्था से जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके लागू होने पर टोल रोड पर चलना और मंहगा हो जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई 2017 से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा।
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