नई दिल्ली। लॉकडाउन के पांचवें चरण यानी अनलॉक 1.0 में कई राज्यों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सलाह जारी की है। गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
इस पत्र में कहा गया है कि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रोक लगाई है। राज्यों को इस तरह आवागमन को बाधित नहीं करना चाहिए। सभी जिलों के अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना और शारीरिक दूरी को सुनिश्चित करना है। यह प्रतिबंध सामान की लोडिंग और अनलोडिंग, यात्रियों से भरी बसों और सामान ले जा रहे ट्रकों आदि पर लागू नहीं होता है। रेल, बस और विमान से उतरकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।