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Unlock-1.0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जारी कीं गाइडलाइंस, जानिये क्या हैं छूट और किन पर रहेगी रोक

लखनऊ।  केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-0.1 (1 जून से 30 जून 2020) की गाइडलाइंस जारी किए जाने के अगले ही दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने  भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दीं। अनलॉक 1.0 के लिए जारी की एडवाइजरी के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही 1 जून से 30 जून तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक-0.1 लागू होगा। इसके लिए गाइडलाइंस भी तय की गई हैं।

-प्रदेश में अगर कहीं एक भी केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। अगर दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

-वाहनों का संचालन सोमवार से होगा। रोडवेज बसों के साथ टैक्सी और ऑटो रिक्शा भी चलेंगे। रोडवेज बसें की हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी यानि बसों में बैठने का क्षमता (Seating capacity) के हिसाब से यात्रा करने की अनुमति होगी। किसी को भी खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।

-बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। 

-टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बैठा कर चलेंगे।

-कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं।

-दोपहिया वाहन पर अब दो लोगों को बैठने की छूट।

-पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे

-एक जून से रेल सेवा भी शुरू होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन का ध्यान रखें।

-अंतरराष्ट्रीय उडानें बंद रहेंगी। 

-सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे।

-कार्यालयों में अलग-अलग शिफ्ट में काम होगा। पहली शिफ्ट 9 से 5, दूसरी शिफ्ट 10 से 6 और तीसरी शिफ्ट 11 से 7 बजे तक चलेगी।

-नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेकिन कार्यालय को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी।

-दिल्ली के कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के जिलाधिकारी इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की सीमा खोली जाए या नहीं।

-प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे।

-जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है।

-सभी बाजार सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपर मार्केट को भी खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। ग्रामीण इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है।

-सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। 

-मिठाई की दुकान खोल सकते हैं लेकिन बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। 

-सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ राज्य में सैलून, स्पा और पार्लर खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इन जगहों पर काम करने वाले स्टाफ के लिए काम के समय में फेस शील्ड और ग्लव्स का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। अन्य जो भी नियम हैं उनका भी सख्ती से पालन करना होगा।

-एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि नोएडा और गाजियाबाद में जिलाधिकारी जरूरत देखकर फैसला करेंगे।

-औद्योगिक क्षेत्र में मरीज मिला तो 24 घंटे के लिए क्षेत्र को बंद रखा जाएगा।

-रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

-चेहरे को फेस मॉस्क या अगोंछा से ढकना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

-सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित हैं।

gajendra tripathi

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