लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेेट ने औद्योगिक विकास सहित लखनऊ और वाराणसी नगर निगमों के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।। यह भी तय हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए अब स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे।
बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए जिनमें पांच यूनिटो को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकृत की है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसके लिए समारोह स्थल का औद्योगिक मंत्री सतीश महाना निरीक्षण करेंगे।
-मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिटों को 326 करोड़ का इंसेंटिव।
-औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी।
-बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं, उनके लिए फंसी हुई अवधि “जीरो पीरियड” मानी जाएगी। उनका इंट्रेस्ट माफ किया जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को दी जाएगी जो इसका फ़ायदा बायर्स को देंगे साथ ही जून 2021 तक पजेशन देंगे। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।
– नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
-बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। करीब 850 करोड़ रुपये भार पड़ता था जबकि 150 करोड़ रुपये की सब्सिडी ही मिलती थी। 90 हजार कनेक्शन के लिए बजट प्रवाधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन हैं। नई नीति में एक एचपी पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट बिजली 3.50 रुपये की दर से दी जाएगी। 0.5 एचपी पर 120 यूनिट बिजली 3.50 रुपये की दर पर मिलेगी। बुनकरों को सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।
-डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संशोधन होगा।
-भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।
-सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शिफ्ट।
-केजीएमयू में विभिन्न विभागों के निर्माण में उच्च विशिष्ट जोड़ेगी।
-चार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक करवाई को मंजूरी।
-शोहरतगढ़, तंबौर, महराजगंज, कोंच, खलीलाबाद, लखनऊ, वाराणसीशहरों का सीमा विस्तार।
-फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर। इन्हें लोक निर्माण विभाग संचालित करेगा। एनएचएआई और स्टेट हाइवे पर एक किलोमीटर, जिला मार्ग पर 600 मीटर, निजी मार्ग या अन्य पर 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा। लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये होगी।
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