सभी धार्मिक स्थलों से उतारे जाएंगे लाउडस्पीकर :यूपी सरकार

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों सहित सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देश के बाद अब योगी सरकार सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी सरकार इस सिलसिले में कदम उठाने वाली है। हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी है।

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये सार्वजनिक स्थानों पर लगे स्थायी लाउडस्पीकरों के बारे में रविवारक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने रविवार को बताया, ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।’

हाईकोर्ट ने बीते 20 दिसंबर को राज्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में नाकामी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार से पूछा था कि क्या प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेने के बाद लगाये गये हैं?

सरकार ने 10 पृष्ठ का लाउडस्पीकर के सर्वेक्षण का प्रोफार्मा जारी किया है। इसमें स्थायी रूप से लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत लेने का फॉर्म और जिन लोगों ने लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं ली है, उनके खिलाफ की गयी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 20 दिसंबर को राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यह पूछा था कि क्या प्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों एवं अन्य सभी सरकारी स्थानों पर बजने वाले लाउडस्पीकरों के लिए अनुमति ली गयी है? अदालत की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों एवं अन्य सरकारी स्थानों पर बिना सरकारी अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त ऐतराज जताया था।
अदालत ने प्रमुख सचिव गृह एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को यह सारी सूचना अपने व्यक्तिगत हलफनामे के जरिये एक फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया था।अदालत ने दोनों अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में दोनों अधिकारी अगली सुनवायी के समय व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहेंगें।

ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण नियम, 2000 में यह प्रावधान है कि ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्यूनिटी हॉल जैसे बंद स्थानों को छोड़कर रात 10 बजे से प्रातः छह बजे तक लाउडस्पीकरों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। हांलाकि राज्य सरकार को यह छूट है कि वह एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के लिए सांस्कृतिक या धार्मिक अवसरों पर रात 10 बजे से रात 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण कम करने की शर्तों के साथ लाउडस्पीकर बजाने की छूट दे सकती है।

बता दें स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने 20 दिसंबर को यह आदेश जारी किया था। पारित किया था।

bareillylive

Recent Posts

गीत-संगीत संध्या में गायकों ने बिखेरे रंग, सम्मानित हुए सुरेन्द्र बीनू सिन्हा

Bareillylive : मानव सेवा क्लब द्वारा दीपावली के अवसर पर क्लब के कहरवान स्थित कार्यालय…

14 mins ago

सुरेश शर्माजी ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर किया था आंदोलन: साकेत

Bareillylive : प्रेम सुरेश फाउंडेशन सुरेश शर्मा नगर बरेली द्वारा सुरेश शर्मा जयंती समारोह का…

23 mins ago

बी.सी.सी.आई. घरेलू क्रिकेट कूच बेहार ट्राफी अंडर-19 मैच का उद्घाटन समारोह कल

Bareillylive : बी.सी.सी.आई. के घरेलू क्रिकेट के अंतर्गत कूच बेहार ट्राफी अंडर-19 मैच बरेली में…

43 mins ago

बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मना, सैकड़ों ने चखा प्रसाद

Bareillylive : बरेली के प्राचीनतम एवं भव्यतम बाबा त्रिवटी नाथ मंदिर में श्री अन्नकूट महोत्सव…

3 days ago

सूने पड़े चित्रगुप्त चौक को हिंदू सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट ने किया रोशन

Bareillylive : हिंदू सेना अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने श्री चित्रगुप्त चौक…

3 days ago

31,000 दीपों की रोशनी से जगमगाया रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड

Bareillylive : दीपावली त्योहार के पावन अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन बरेली में दीपोत्सव कार्यक्रम…

3 days ago