लखनऊ। (UP UnLock 5.0 Guidelines)  केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू किए गए अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अनलॉक के पांचवें चरण की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके अनुसार, प्रदेश में 15 अक्टूबर के बाद सभी विद्यालय/शिक्षण संस्थान चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। शासन ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन अब जिला प्रशासन के साथ विचार-विमर्श कर संस्थान खोल सकेंगे।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा गुरुवार को सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 30 सितंबर 2020 को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से स्वीमिंग पूल भी खोले जाने की अनुमति होगी। किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है।  कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को निर्धारित दर्शक-क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत लोगों को बैठाने की अनुमति है। दुर्गा पूजा के आयोजन को भी अनुमति मिलेगी, जिसमें 100 तक लोग शामिल हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने की नई गाइडलाइंस 

-स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे 

 -स्वैच्छिक रूप से क्लास में शामिल होने वाले बच्चों को दी जा सकती है अनुमति 

-अभिभावक की लिखित सहमत से स्कूल जा सकते हैं बच्चे

-स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को अलग से जारी की जाएगी सावधानी गाइडलाइन

-महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश के अनुसार होगा

-ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए दी जाएगी प्राथमिकता

-स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अक्टूबर से खोलने की अनुमति

-कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50% दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे

-15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशर्त खोलने की अनुमति

-कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति

-किसी बंद  कमरे में 50% लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति

-दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजनों को नई गाइडलाइन से मिल सकती है राहत
 

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