लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रत्याशियों से जमा कराई जाने वाली जमानत राशि और चुनावी खर्च की सीमा में बदलाव नहीं किया है। इस बार भी चुनाव खर्च की सीमा पिछले बार यानी वर्ष 2015 पंचायत चुनाव के बराबर होगी
प्रधान पद के प्रत्याशीको सिर्फ 30 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति है। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी 25 हजार, वार्ड सदस्य प्रत्याशी पांच हजार, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी 75 हजार, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी 75 हजार और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का दावेदार 2 लाख रुपये ही खर्च कर सकता है। सभी प्रत्यशियों को चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली चम्मच, कुर्सी से लेकर दड़ी-शामियाने तक का हिसाब देना पड़ेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा लागू कर दी गई है। कोई भी प्रत्याशी सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेगा। ज्यादा खर्च करते हैं तो लिखित जवाब के साथ खर्च का हिसाब देना होगा। यह लोग नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर को जानकारी देंगे।
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