लखनऊ। (Love Jihad Law in UP) योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया। विधान परिषद में पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद यह कानून बन जाएगा। इसके अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर नाबालिग का जबरिया धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक की साल होगी और 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
पिछले वर्ष नवंबर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लागू हो गया था। अध्यादेश लागू किए जाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। कैबिनेट ने 24 नवंबर, 2021 को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसे अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था। नियम के अनुसार अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधान मंडल के दोनों सदनों में मंजूरी दिलानी होती है। इसी के तहत सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विधेयक को ध्वनि मत से पारित करा लिया। अब सरकार इस विधेयक को विधान परिषद में ले जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी व नेता बसपा लालजी वर्मा समेत विपक्ष के कुल 16 सदस्यों ने इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव दिया था लेकिन सत्ता पक्ष के विरोध के बाद मतविभाजन के आधार पर विपक्ष के संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर विधेयक को पारित कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाया है। छल-कपट से, कोई प्रलोभन देकर या जबरन कराए गए धर्मांतरण के लिए प्रदेश में कानून लागू किया गया है। इसके तहत धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन यानी दो महीने पहले जिलाधिकारी या संबंधित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तय प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति खुद से, अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी दबाव, बल या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है। घोषणा करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी और घोषणा की विषयवस्तु की पुष्टि करनी होगी। जिलाधिकारी धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन व कारण की पुलिस के जरिये जांच कराने के बाद अनुमति प्रदान करेंगे।
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