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उत्तर प्रदेश: विकास प्राधिकरणों में नई पेंशन योजना लागू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास प्राधिकरणों में नई पेंशन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई पेंशन व्यवस्था 1 अप्रैल 2005 से लागू मानी जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देगी। नई पेंशन योजना का लाभ पाने वालों को सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा है कि नई पेंशन योजना में वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि मासिक अंशदान के रूप में काटी जाएगी। इतने ही रुपये विकास प्राधिकरण देंगे। अंशदान और निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जाएगा। इस खाते का नाम पेंशन टियर-एक होगा। सेवा अवधि में इस खाते से रुपये निकालने की अनुमति नहीं होगी।

गोकर्ण ने कहा कि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया है कि नई पेंशन पाने वाले कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वे पेंशन टियर-एक खाते के अतिरिक्त एक स्वैच्छिक टियर-दो खाता रख सकते हैं। विकास प्राधिकरण टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। टियर-दो खाते का निवेश प्रबंध उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिस तरह टियर-एक खाते का किया जाएगा। कर्मचारी टियर-दो खाते की पूरी धनराशि किसी भी समय निकाल सकेगा। कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्त के समय पेंशन प्रणाली के टियर-एक को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसे करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी से एक वार्षिकी ले और उसमें अपनी पेंशन का 40 प्रतिशत निवेश करे। 

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