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उत्तर प्रदेश : जमाखोरी रोकने के लिए प्याज की भंडारण सीमा तय

लखनऊ। प्याज की बेतहासा बढ़ती कीमतों को काबू करने व जमाखोरी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भंडारण की सीमा तय कर दी है। प्रदेश में थोक कारोबारी 25 मीट्रिक टन जबकि खुदरा विक्रेता 2 मीट्रिक टन से ज्यादा प्याज का भंडारण नहीं कर सकेंगे। यह आदेश इस साल के अंत तक जारी रहेगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने भी बीते 23 अक्टूबर को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

भंडारण सीमा लागू करने से पहले व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। उनको छंटाई और पैकिंग का काम 3 दिन में पूरा कर लेना होगा। इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी।

दाल और सब्जियों की बेलगाम कीमतों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा है कि सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है। यह सुनिश्चित कराएं कि किसान को उपज का उचित मूल्य मिले और आमजन को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता को उचित मूल्य पर दाल और सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जाएं। आवश्यक खाद्य सामग्री की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। किसानों से सीधे आलू व प्याज खरीद कर जनता को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी व्यापारी अगर खाद्य सामग्री की जमाखोरी करता है तो उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। साथ ही इस बात में सतर्कता रखी जाए कि बिचैलिए किसी भी दशा में किसानों का शोषण न करने पाए।

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