मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। रविवार को नाहिद हसन के कैराना स्थित मकान पर नोटिस चस्पा कराया गया। इसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को काफी समय से उऩकी तलाश है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल धामा रविवार दोपहर पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ नाहिद हसन के आवास पहुंचे। पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में अदालत से मिले सीआरपीसी की धारा 82 के नोटिस को उनके घर और चबूतरे पर चस्पा किया। अदालत ने कहा है कि नाहिद हसन पांच नवंबर को प्रात: 11 बजे उसके समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए उपस्थित हों। इस दौरान पुलिस ने बाजारों, गली-मोहल्ले में ढोल बजवाकर मुनादी कराई और लाउडस्पीकर पर जनता से अपील की कि वह विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कराने में सहयोग करे।
17 जनवरी 2018 को कैराना निवासी मोहम्मद अली ने कोतवाली में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत आठ लोगों ने धोखे से 87 लाख 80 हजार रुपये लेने के बाद जमीन का बैनामा किसी दूसरे का नाम कर दिया और उसकी रकम भी नहीं दी। इस मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए धारा 82 का नोटिस जारी किया।
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