लखनऊ। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का यूं तो ज्यादातर लोग पालन कर रहे हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जिन पर कोई असर नहीं हो रहा और ऐसे आपातकाल में भी उन्हें मस्ती सूझ रही है। ऐसे नासमझी भरी मस्ती खुद उन पर, उनके परिवार, समाज और देश पर भारी पड़ सकती है। ऐसे ही तमाम लोगों की वजह से तमाम सख्ती और जतन के बावजूद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब ऐसे लोगों को “सुधारने” के लिए नियम और सख्त करते हुए जुर्माना बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन में बेहजह बाहर निकलने पर हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा। चार पहिया और दो पहिया वाहन के मामले में जुर्माना बढ़ाया गया है और वाहन चला रहे व्यक्ति का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। बिना मास्क के मिलने पर 100 रुपये और तथा थूकते समय पकड़े जाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने बीते दिनों इसके लिए महामारी विनियमावली में दूसरी बार संशोधन किया था। शनिवार को उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली सरकारी गजट में अधिसूचित कर दी गई जिससे यह पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है।
विनियमावली के लागू होने पर अब लॉकडाउन में बाहर निकलने, मास्क न पहनने, सार्वजनिक स्थल पर थूकने और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति के बैठने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर विभिन्न कृत्यों के लिए 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। दो पहिया वाहन चला रहे व्यक्ति का लाइसेंस भी रद किया जा सकता है।
ऐसा व्यक्ति जो कोरोना वायरस यानि कोविड-19 से पीडि़त नहीं है फिर भी लॉकडाउन में बाहर निकलने पर पकड़ा गया तो अब पहली बार में न्यूनतम 100 रुपये से लेकर अधिकतम 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी बार के बाद प्रत्येक उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह बिना मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा या स्कार्फ से मुंह ढके बाहर निकलने और सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर तो पहली और दूसरी बार में 100 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने और उसके बार प्रत्येक उल्लंघन पर 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
दो पहिया वाहन पर पिछली सीट पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकेगा। इसके लिए भी अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अगर दो पहिया वाहन की पिछली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा मिला तो पहली बार में 250 रुपये जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। अगर तीसरी बार के बाद कोई व्यक्ति उल्लंघन करता पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस भी रद किया जा सकता है। इन समस्त मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, उसे दी गई है।
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में छूट दी गई है। मसलन अगर दूसरा व्यक्ति या महिला जिसे दोपहिया चलाना नहीं आता है, लेकिन कार्याल या आवश्यक कार्य के लिए उसे जाना पड़ रहा है तो वह पीछे बैठ सकते हैं। इसके लिए उसे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
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