करणी सेना के विरोध के बाद भाजपा शासित 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने अपने यहां इस फिल्म की रिलीजिंग को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद पहले तो फिल्म को पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। फिर भी बात नहीं बनी तो निर्माता कोर्ट पहुंचे थे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने फिल्म के निर्माता वायकॉम 18 और अन्य के वकील की इस दलील पर विचार किया कि 25 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसे में याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है।
निर्माताओं की याचिका में कहा गया है कि इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसलिए राज्य इसके प्रदर्शन पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कानून व्यवस्था की समस्या होने पर ऐसे क्षेत्रों में फिल्म का प्रदर्शन निलंबित किया जा सकता है। फिल्म निर्माता के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि करोड़ों के बजट से तैयार हुई इस फिल्म को अगर देश के चार राज्यों में रिलीज नहीं किया जाएगा तो उसका बिजनेस बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। यही वजह है कि निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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