मथुरा। राजा मान सिंह हत्याकांड में अदालत ने 35 साल बाद पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) समेत 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही राजस्थान सरकार मुठभेड़़ में मारे गए लोगों के परिवारीजनों को 30-30 हजार रुपये और घायलों के परिवारीजनों को दो-दो हजार रुपये का मुआवजा देगी। 21 फरवरी 1985 को हुए इस बहुचर्चित हत्याकांड के बाद तीन दशक लंबे दौर में 8 बार फाइनल बहस हुई और 19 जज भी बदल गए। 17 सौ से अधिक तारीखें भी मुकदमे में पड़ीं।
राजा मान सिंह हत्याकांड की सुनवाई जयपुर कोर्ट और उसके बाद जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत में हुई थी। करीब 35 साल तक चले इस मुकदमे को लेकर वादी पक्ष के अधिवक्ता नारायण सिंह विप्लवी ने बताया कि मामले में राजा मान सिंह के खिलाफ मंच और हेलीकॉप्टर तोड़ने के मामले में सीबीआइ ने अपनी जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी थी। राजा मानसिंह के समर्थक बाबूलाल से पुलिस ने जो तमंचा बरामद दिखाया था, उसमें भी फाइलन रिपोर्ट लग गई थी। एसएचओ वीरेंद्र सिंह के बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर कान सिंह सिरबी ने की। इसके बाद मामला सीबीआइ को स्थानांतरित हो गया। सीबीआइ ने सिरबी समेत तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआइ अदालत में ये साबित नहीं कर सकी। ऐस में सिरबी समेत तीन पुलिसकर्मी दोषमुक्त हो गए। अधिवक्ता नारायण सिंह विप्लवी के मुताबिक, राजस्थान से अभियुक्त और दोष मुक्त ठहराए गए लोगों को यहां तक लाने में अनुमान के मुताबिक पंद्रह करोड़ रुपये सुरक्षा पर खर्च हो हुए हैं।
बुधवार को अदालत के फैसला सुनाते समय भरतपुर राजपरिवार की तरफ से विजय सिंह, गिरेंद्र कौर, कृष्णेंद्र कौर दीपा, दुष्यंत सिंह, गौरी सिंह, दीपराज सिंह कोर्ट में मौजूद रहे।
इनको हुई सजा
1- तत्कालीन सीओ डीग कान सिंह भाटी निवासी हड्डा हाउस, एनवर्सर बीकानेर
2- तत्कालीन एसएचओ डीग वीरेंद्र सिंह निवासी बहरोर जाट थाना मंडावर अलवर
3- तत्कालीन कांस्टेबल सुखराम निवासी भूडा दरवाजा थाना डीग, भरतपुर।
4- तत्कालीन हैड कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन जीवनराम निवासी गांव बरानेकुर्द भोपालगढ़ जोधपुर
5- तत्कालीन हैड कांस्टेबल आरएसी बी कंपनी छठवीं बटालियन भंवर सिंह निवासी गांव चांदनी थाना शंकरा जोधपुर
6- तत्कालीन कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन हरी सिंह निवासी ग्राम धीरा थाना ढांचू जोधपुर
7- तत्कालीन कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन शेर सिंह निवासी गांव निम्बारा थाना सुरणलिया नागौर
8- तत्कालीन कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन छत्तर सिंह निवासी गांव कटूकाला थाना शेरगढ़ जोधपुर
9- तत्कालीन कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन पदमाराम निवासी सुखमंडला थाना देवू जोधपुर
10- तत्कालीन कांस्टेबल आरएसी ई कंपनी छठवीं बटालियन जगमोहन निवासी गांव खाकावाली थाना नगर भरतपुर
11- इंस्पेक्टर/ सेकंड एसपी ऑफिस रवि शेखर मिश्रा निवासी 44 संजय कॉलोनी मेहरू नगर जयपुर
ये हुए दोषमुक्त
1- क्राइम असिस्टेंट संबद्ध इंस्पेक्टर एसपी कार्यालय कान सिंह सिरबी निवासी गांव व थाना बिलाड़ा, जोधपुर
2- तत्कालीन हेडकांस्टेबल पुलिस लाइन हरी किशन निवासी सवला का नगला थाना बयाना भरतपुर
3- थाना डीग के तत्कालीन कांस्टेबल गोविंद प्रसाद निवासी गांव नटोज थाना खेड़ली अलवर
इनका हो गया निधन
1- तत्कालीन एएसआइ थाना डीग सीताराम निवासी गोपालगढ़ भरतपुर
2- तत्कालीन कांस्टेबल थाना डीग नेकीराम निवासी गांव व थाना कामा भरतपुर
3-तत्कालीन कांस्टेबल थाना डीग कुलदीप सिह निवासी पूरमा थाना योहोन भरतपुर
ये पहले हो चुके हैं बरी
- तत्कालीन कांस्टेबल व वाहन चालक महेंद्र सिंह निवासी खरेरा थाना बयाना भरतपुर