दुमका (झारखंड)। छह साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले में पोक्सो अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत में रात 9 बजे तक सुनवाई हुई जो पिछले 4 दिनों से हो रही थी। इस मामले में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। झारखंड में इस तरह के मामले में अदालत ने पहली बार 28 दिनों में सजा सुनाई है।
दिल दहला देने वाली यह घटना दुमका जिले केरामगढ़ प्रखंड में हुई थी। घटनाक्रम के अनुसार बच्ची 5 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर लगने वाला मेला देखने के लिए ननिहाल आई थी। शाम को उसका रिश्ते का चाचा मिठू राय उसे मेला दिखाने के बहाने ले गया। लौटने के क्रम में तीनों आरोपितों ने गांव से बाहर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार किया। बच्ची घर में जाकर परिवारीजनों को न बता दें, इसलिए गला दबाकर हत्या कर दी। फिर तीनों ने शव झाड़ियों के बीच दफना दिया और अपने-अपने घर जाकर सो गए। 7 फरवरी को पुलिस ने बच्ची का शव बरामद किया था।
वारदात के बाद किसी को भी मुख्य आरोपी मिठू पर शक इसलिए नहीं हुआ कि वह वारदात के बाद घर लौट आया और परिवारीजनों के साथ बच्ची की तलाश भी की। खोजबीन के दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के मोहबाना गांव के चौराहे पर बच्ची की चप्पल मिली, थोड़ी दूर पर झाड़ियों में दफनाया गया बच्ची का शव बरामद हुआ। उधर, जब मुख्य आरोपित मिठू को पता चला कि पुलिस को उस पर शक हुआ है तो वह मुंबई भाग गया। 8 फरवरी को ठाणे पुलिस ने उसे कल्याण स्टेशन से धर दबोचा। उसकी निशानदेही पर बाकी 2 आरोपित पंकज राय और अशोक राय को पोड़ैयाहाट से गिरफ्तार किया गया।
पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश तौफीकुल हसन की अदालत ने तीनों
दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
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