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69000 सहायक शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है।  शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है। कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था। लेकिन, शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था जिनमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए। इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए।  इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।

यह है पूरा मामला

लिखित परीक्षा के डेढ़ साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने 65 और 60 प्रतिशत अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था जबकि शिक्षामित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था, लिहाजा चयन 45 और 40 प्रतिशत अंक के आधार पर ही होना चाहिए।

गौरतलब है कि इस परीक्षा में 8018 शिक्षामित्र पास हुए हैं। लिखित परीक्षा के नतीजे जारी होते ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने गत 3 जून को प्रदेश में 69000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जून को चयन प्रक्रिया पर रोक यह कहते हुए लगाई थी कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे लिहाजा केंद्रीय अनुदान आयोग द्वारा इसकी फिर से पड़ताल किए जाने की जरूरत है। डबल बेंच में भी इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। अब इसमें बुधवार को फैसला आना है। अगर डबल बेंच भर्ती प्रक्रिया से अपनी रोक हटा भी लेती है, तब भी 12 जुलाई तक 37339 पदों को भर्ती पर रोक लगी रहेगी। 

इस मामले में कब क्या हुआ

-1 दिसम्बर, 2018 को जारी हुआ 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आदेश

-6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई

-7 जनवरी, 2019 को आर्हता अंक तय हुए

-600 से ज्यादा याचिकाएं दायर

-30 मार्च, 2020 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

-6 मई को हाईकोर्ट ने 60/65 कटऑफ अंक के पक्ष में फैसला सुनाया

-12 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी-

13 मई को शिक्षक भर्ती के लिए समयसारिणी जारी

-18 मई से लिए जा गए शिक्षक भर्ती के आवेदन

-3 जून से शुरू हुई काउंसिलिंग लेकिन हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 
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