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कोरोना का टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी होने पर मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस कवर का लाभ: इरडा

नई दिल्ली। देशभर में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने कहा है कि कोरोना के टीका से किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होने पर बीमा (Insurance) का लाभ मिलेगा। यहां आज जारी एक बयान में इरडा ने कहा कि कोरोना टीके के संभावित विपरीत असर की चपेट में आ जाने वाले मरीज स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवा सकते हैं। बीमा नियामक  ने कहा कि कुछ प्रेस रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर शंका जाहिर की जा रही थी कि कोविड-19 के टीकाकरण के विपरीत असर की वजह से अस्पताल में भर्ती कराने पर इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलेगा या नहीं।

लोगों की शंकाओं का समाधान करते हुए इरडा ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अगर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है तो उसे बीमा कवर मिलेगा। 

उत्पाद में बढ़ोत्तरी की आड़ में प्रीमियम न बढ़ाएं बीमा कंपनियां

एक अहम निर्देश में इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियां उत्पाद में बढ़ोत्तरी की आड़ में प्रीमियम बढ़ाने का काम न करें। यह स्वास्थ्य समेत दुर्घटना व यात्रा सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के लिए मान्य होगा।  उत्पाद को और अच्छा बनाने के लिए इसी हफ्ते जारी सर्कुलर में “कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑन प्रोडक्ट फाइलिंग इन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस” का जिक्र भी किया जा चुका है। इसके अलावा नियामक ने पॉलिसी तैयार करने वालों से कहा है कि वे स्वास्थ्य क्षेत्र के हरेक बीमा का वित्तीय स्तर पर मूल्यांकन कर रिपोर्ट जमा करें। रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 सितंबर, 2021 तक जमा हो जानी चाहिए।

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