नई दिल्ली। मार्ग दुर्घटनाओँ में होने वाली मौतों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से सड़क पर उतरने वाली हर नई कार में एयर बैग अनिवार्य कर दिया है। ड्राइवर और उसकी बगल वाली सीट दोनों के सामने एयर बैग लगाने ही होंगे। हालांकि ऐसी पुरानी कारों, जिनमें यह नहीं है, एयर बैग लगवाने के लिए 31 अगस्त, 2021 तक का समय दिया गया है।
सरकार की पूरी कोशिश है कि सड़क पर यात्रा करते समय लोगों को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध हो और जान हानि कम से कम हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना एयर बैग के सड़क पर दौड़ रही कार का अनिवार्य तौर पर चालान किया जाए।
दरअसल, कार में फ्रंट एयरबैग को अनिवार्य करने पर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय काफी समय से काम कर रहा था। हाल ही में उसने कानून मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा था जिस पर उसने भी सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
मार्ग दुर्घटना होने पर एयर बैग काफी काम आता है। जैसे ही कार किसी से टकराती है, एयर बैग गुब्बारे की तरह खुल जाता है और कार में बैठे लोग डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से बच जाते हैं। ये पूरी तकनीक जान बचाने के काम आती है क्योंकि दुर्घटनाओं में ज्यादातर मौतें यात्री का सिर कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकराने से होती हैं। एयरबैग सूती धागे के बने होते हैं और इन पर सिलिकॉन की कोटिंग होती है। इनमें सोडियम एजाइड (sodium Azide) गैस भरी होती
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