अहमदाबाद। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन पुलिस अधिकारियों आईपीएस जीएल सिंघल, तरुण बरोट और अनाजू चौधरी को बरी कर दिया है। ये तीनों अधिकारी ही इस केस में आखिरी तीन आरोपी थे जिन्हें बरी कर दिया गया है। अन्य कुछ अधिकारियों को पहले ही अदालत से बरी किया जा चुका है। जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और दो अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। सीबीआई कोर्ट ने कहा, “इशरत जहां समेत चारों के आतंकी न होने का सबूत नहीं मिला है।”
बीते डेढ़ दशक से इशरत जहां मुठभेड़ मामला काफी चर्चा में रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा काफी संवेदनशील रहा है।
दरअसल, 4 अधिकारियों को बरी किए जाने के बाद जीएल सिंघल, तरुण बरोट और अनाजू चौधरी ने सीबीआई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें भी बरी किया जाए। सीबीआई की ओर से मामले में चुनौती न दिए जाने के चलते यह मामला एक तरह से समाप्त ही हो चुका था। इससे पहले 4 अधिकारियों को डिस्चार्ज किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने अपील नहीं की थी। ऐसे में इस आधार पर तरुण बरोट और सिंघल समेत तीन अधिकारियों ने खुद को भी रिहा करने की मांग की।
मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई जज वीआर रावल ने कहा, “प्रथम दृष्ट्या जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है, उससे यह साबित नहीं होता कि इशरत जहां समेत चारों लोग आतंकी नहीं थे।” इशरत जहां, प्राणेशष पिल्लई, अमजद अली राणा और जीशान जौहर की 15 जून, 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई थी। इसमें चारों मारे गए थे।
पुलिस ने कहा था, नरेंद्र मोदी की हत्या की फिराक में थे चारों
इस मुठभेड़ को अहमदाबाद के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यूनिट के वंजारा लीड कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि ये चारों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस मामले में सीबीआई ने 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया था और
वंजारा के अलावा इन अधिकारियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल थे
पीपी पांडे, एनके आमीन, जेजी परमार, जीएल सिंघल, अनाजू चौधरी और तरुण बरोट शामिल थे। इन सभी पुलिस अधिकारियों पर हत्या और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन 8 साल बाद सभी बरी हो गए हैं।