चेन्नई। कोरोना वायरस (कोविड-19) के इलाज की दवा के रूप में पेश की गई “कोरोनिल” को लेकर योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा ट्रेडमार्क “कोरोनिल” का इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगा दी है। पतंजलि द्वारा “कोरोनिल” पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई 2020 को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक के रूप में यह दवा बेच सकती है न कि कोविड-19 के उपचार के लिए।
न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरिद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के अनुसार उसने 1993 में “कोरोनिल-213 एसपीएल” और “कोरोनिल-92बी” का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है। यह कंपनी भारी मशीनों और निरुद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सेनेटाइजर बनाती है। कंपनी ने कहा, “फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।”
बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…
हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…
बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…
बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…
बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…
Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…