नयी दिल्ली : (Approval of new electoral reforms) केंद्र सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के लिए जरूरी सुधारों को मंजूरी दे दी है। एनडीटीवी हिन्दी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने इस बाबत सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजी थीं। अब किसी बालिग यानी 18 साल के युवा को मतदाता पंजीकरण (voter registration) के लिए सालभर में 4 मौके मिलेंगे। अब तक केवल एक मौका मिलता था।

इसके तहत स्‍वैच्छिक आधार पर वोटर आईडी को “आधार”से लिंक करने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के राइट टु जजमेंट (Right to privacy judgment) और टेस्‍ट ऑफ प्रप्रोशनेलिटी (test of proportionality) के मद्देनजर ऐसा स्‍वैच्‍छ‍िक आधार पर किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस संबंध में शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे सकारात्मक रहे हैं।

चुनाव आयोग के मुताबिक, उसकी ओर से संचालित पायलेट प्रोजेक्‍ट्स बेहद सकारात्‍मक अैर सफल रहे हैं और यह चुनाव प्रक्रिया में दोहराव को रोकने का काम करेंगे। एक अन्‍य प्रस्‍ताव के अनुसार, 18 वर्ष पूरे करने वाले पहली बार के वोटर, साल में एक बार 1 जनवरी के बजाय अब चार कटऑफ डेट्स के साथ, साल में चार बार रजिस्‍टर कर सकेंगे। इन सुधारों में निर्वाचन आयोग को चुनाव संचालित करने के लिए किसी परिसर को अधिगृहीत करने के सभी अधिकार दिए गए हैं। दरअसल, चुनाव के दौरान स्‍कूल आदि को अधिगृहीत करने को लेकर कुछ ऐतराज थे। सरकार इन अहम चुनाव सुधारों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश करेगी।

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