नई दिल्ली। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत की याचिका खारिज कर दी। आसाराम अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए आसाराम की याचिका को 21 फरवरी 2019 को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान आसाराम के अधिवक्ता ने अदालत के सामने आसाराम की पत्नी के गंभीर रूप से बीमार होने की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी लेकिन पुलिस द्वारा पेश की गई जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आसाराम की पत्नी गंभीर बीमार नहीं है।
न्यायमूर्ति संदीप मेहता की कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि खंडपीठ इस प्रवृत्ति के अपराधी के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं रखती। इसके साथ ही खंडपीठ ने आसाराम के अधिवक्ता जगमाल चौधरी से अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने के लिए पूछा लेकिन नहीं लिये जाने पर कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया।