मुंबई। भ्रष्टाचार और मानहानि के कई मामलों में अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और मुश्किल में पड़ गए हैं। यहां की एक अदालत ने वीर सावरकर के खिलाफ ट्वीट के मामले में उनके खिलाफ जांच करने का मुंबई पुलिस को आदेश दिया है। राहुल गांधी पहले ही कई मामलों में मुंबई की कई अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।

राहुल गांधी ने वर्ष 2016 में वीर सावरकर के खिलाफ यह आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस मामले में राहुल गांधी के मुंबई की भोईवाडा कोर्ट में गैरहाजिर रहने के बाद अदालत ने पुलिस को जांच का आदेश दिया है। मुंबई पुलिस अब राहुल से इस मामले में पूछताछ करेगी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर संस्थान का दावा है कि मुंबई की भोईवाड़ा अदालत ने बुधवार को इस मामले में आईपीसी की धारा 202 के तहत मुंबई पुलिस को आदेश जारी किया है।

दरअसल, वर्ष 2016 मेँ राहुल गांधी ने स्वातंत्र्य वीर दामोदर विनायक सावरकर को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी वाला ट्वीट किया था जिसके बाद संस्थान के रणजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और बाद में वीर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अदालत में याचिका दायर की थी।

शिकायतकर्ता के वकील के अनुसार, अदालत की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की गैरमौजूदगी के बाद मुंबई की भोईवाड़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी की जांच के आदेश दिए हैं।

इस नए मामले में मुंबई पुलिस राहुल गांधी की जांच के बाद अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अगली सुनवाई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को लेकर अदालत अपनी अगली कार्रवाई तय कर सकती है।

error: Content is protected !!