नई दिल्ली। वार्षिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने की
अंतिम तिथि को तीन महीने आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी
सूचना में कहा गया है कि कि वार्षिक जीएसटी रिटर्न अब 30 नवंबर तक दाखिल किया जा
सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि करदाताओं को अपना रिटर्न टाखिल करने के की
प्रक्रिया में तकनीकी समस्या (Technical Problem) का सामना करना पड़ा रहा था। इस कारण अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल
करना था।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड
कस्टम्स (CBIC) ने एक आदेश में कहा, “यह सूचित किया जाता है कि
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9/GSTR-9A और फॉर्म GSTR-9C में रिकॉन्सिलेशन
स्टेटमेंट में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है।”
दरअसल, तकनीकी समस्या के चलते जीएसटी के
तहत रजिस्टर्ड लोग एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच की समयावधि का
वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे।
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