नई दिल्ली। (Big relief in driving license and renewal of vehicle documents) कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों की फिटनेस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), परमिट आदि दस्तावेजों के नवीनीकरण की छूट 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि दस्तावेज कालातीत (expire) हो गए हैं। ऐसे लोगों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। इससे पहले यह समयसीमा सितंबर तक थी।

गौरतलब है कि कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी तरह के परमिट और दूसरे संबंधित दस्तावेजों की वैधता (Validity) 30 जून 2020 तक बढ़ दी गई थी। इसके बाद सरकार ने स्थिति को देखते हुए इस समय सीमा को सितंबर तक के किया था और अब दिसंबर 2020 तक के लिए कर दिया है।

कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परिवहन कार्यालयों में कम से कम भीड़ इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों पर तो अभी लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। ऐसे में दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम प्रभावित हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसके नवीनीकरण की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

error: Content is protected !!