नई दिल्ली। (Bihar Assembly Election) इस साल के आखिरी महीनों में संभावित बिहार विधानसभा के चुनाव को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं रोके जा सकते। गौरतलब विपक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था कि कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव को अभी टाल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “कोविड के आधार पर चुनाव पर रोक और चुनाव आयोग की शक्तियों में दखल नहीं दिया जा सकता।”
इस मामले में सुनवाई कर रही पीठ ने कहा, “कोविड के आधार पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता, खासकर तब जब चुनाव आयोग की ओर से कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है। यह अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है, वह खुद इन मामलों पर विचार करेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सावधानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हर पहलू पर विचार करेगा। याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “यह प्रीमैच्योर याचिका है। कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हम ऐसे में चुनाव आयोग से चुनाव पर रोक लगा देने को कैसे कह सकते हैं? चुनाव टालने के लिए कोविड वैध कारण नहीं है।”
याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने आग्रह किया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे और चुनाव आयोग से बिहार चुनाव पर रोक लगाने को कहे। उनकी यह भी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट बिहार में कोरोना के हालात पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगे।
गौरतलब है कि बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजग) ने बीते रविवार को चुनाव टालने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि अगर कोरोना वायरस के बीच चुनाव कराए जाते हैं तो हर वोटर का बीमा होना चाहिए।
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