नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है।
गुरुवार को जारी आदेश में सरकार ने कहा है कि एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और केंद्र सरकार के वेतनभोगियों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है, “जैसे ही सरकार द्वारा एक जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा। और उन्हें एक जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में सम्मिलित कर दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।”
हालांकि वेतन में बच्चों की पढ़ाई का भत्ता मिलता रहेगा। चिकित्सा भत्ता केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रदान किया जाएगा।