नई दिल्ली। कानून की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए दुष्कर्म पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों की कॉपी उपलब्ध करवाने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बयानों की कॉपी चिन्मयानंद को देने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 नवंबर 2019 के आदेश के खिलाफ फैसला सुनाया। इस आदेश में कहा गया था कि चिन्मयानंद आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की प्रमाणित प्रति पाने के हकदार हैं। अदालत ने 2014 के अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक दुष्कर्म पीड़िता का बयान अधिमानतः एक महिला मजिस्ट्रेट के सामने सीधे 24 घंटे के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें चिन्मयानंद को शाहजहांपुर की कानून की छात्रा द्वारा दर्ज कराए गए बयान की प्रमाणित प्रति का उपयोग करने की अनुमति मिली थी। छात्रा ने चिन्यमयानंद पर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। छात्रा का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। पीठ ने नोटिस जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार और चिन्मयानंद से छात्रा की याचिका पर जवाब मांगा था। छात्रा ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। याचिका में छात्रा ने कहा था कि आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले उसके बयान की एक प्रति देने का हाईकोर्ट का आदेश कानून के विपरीत था और इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिका में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान की प्रति लेने के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि आरोप-पत्र दायर किया गया हो और मजिस्ट्रेट द्वारा उसे संज्ञान में ले लिया गया हो।
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