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देश में 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, इस मानक संचालन प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन

नई दिल्ली। देश भर में सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स आगामी 15 अक्टूबर को खुल जाएंगे। इससे 9 दिन पहले आज 6 अक्टूबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सिनेमा हॉल खोलने के मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) की घोषणा कर दी। इस एसओपी के मुताबिक, सिनेमा हॉल खुलने के बाद उसमें एक बार में केवल 50 प्रतिशत लोग ही प्रवेश कर पाएंगे।  

सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावडेकर ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मंत्रालय ने सभी मल्टीप्लेक्सों और सिंगल थिएटर सिनेमाघरों को नए SOP जारी कर दिए हैं। ऑडिटोरियम के अंदर केवल 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी। शेष बची सीटें पूरी तरह खाली रखी जाएंगी। मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में थूकना सख्त वर्जित होगा।

तापमान और वेंटिलेशन का करना होगा उचित इंतजाम

थिएटर का तापमान 23-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा। वेंटिलेशन के लिए भी उचित इंतजाम करने होंगे। हॉल/ऑडिटोरियम के बाहर, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम 6 फीट की पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनट जोन में फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी.

सभी दर्शकों का मोबाइल नंबर नोट करना होगा

कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए थिएटरों को टिकटों की बुकिंग के समय सभी दर्शकों का मोबाइल फोन नंबर नोट करना होगा। भीड़ से बचने के लिए सिनेमाघरों को डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा देना होगा। सिंगल स्क्रीन थिएटरों को ज्यादा बुकिंग विंडो खोलने होंगी। इन बुकिंग काउंटरों को पूरे दिन खुला रखना होगा और दर्शकों को एडवांस बुकिंग की सुविधा देनी होगी। 

केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थ बेचे जा सकेंगे

मल्टीप्लेक्स या सिनेमाघरों में केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थो की अनुमति होगी और ऑडिटोरियम में इनका वितरण नहीं किया जा सकेगा। साथ ही खाद्य और पेय पदार्थो के लिए कई काउंटर होने चाहिए।

शो से पहले और बाद में दिखानी होगी जागरूकता फिल्म

सभी सिनेमा हॉल में कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शो के पहले और बाद में एक मिनट की लघु फिल्म दिखानी होगी। दर्शकों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य़ होगा। थिएटर के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

प्रत्येक शो के बाद करवानी होगी सफाई

हर शो के बाद थियेटर की सफाई सुनिश्चित करनी होगी। स्टाफ के सदस्यों को उचित हैंड ग्लव्स, पीपीई किट और बूट उपलब्ध करवाने होंगे। दर्शकों के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य होगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस (कोविड-19 महामारी) महामारी के कारण देश भर में सभी सिनेमा हॉल 22 मार्ट 2020 से बंद हैं। अब केंद्र सरकार की अनुमति के बाद करीब छह महीने के अंतराल के बाद ये खुलने जा रहे हैं।

gajendra tripathi

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