नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आतंकवाद तथा नफरत फैलाने वाला संघ बताया है। उन्होंने यहां तक कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे भी संघ के सदस्य रहे हैं।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संघ को आंतकियों का संगठन कहा है। संघ पर देश में नफरत और आतंकवाद फैलाने के कांग्रेस के इस नए बयान की बीजेपी ने कड़ी निंदा की है।दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीति में एक बार फिर वाक युद्ध शुरू हो गया है।
RSS आंतकियों का संगठन :दिग्विजय सिंह
दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सभी संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। नाथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को मारा था, वह भी आरएसएस का हिस्सा थे। यह विचारधारा नफरत फैलती है, नफरत हिंसा की ओर ले जाती है, जो आतंकवाद की ओर ले जाती है।
Jitne bhi Hindu dharm wale aatankwadi pakde gaye hain sab Sangh ke karyakarta rahe hain. Nathu Ram Godse, the man who killed Mahatma Gandhi, was also part of RSS. This ideology spreads hate, hate leads to violence, which leads to terrorism: Digvijay Singh,Cong in Jhabua,MP (17.6) pic.twitter.com/9QKHJ1TVmS
— ANI (@ANI) June 18, 2018
दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में शनिवार को हुए उपद्रव को लेकर ये बातें कहीं। रविवार को सिंह कुछ समय के लिए झाबुआ आए और यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा।
शाजापुर हिंसा पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि यहां हर साल महाराणा प्रताप की जयंती पर कई कार्यक्रम शुरू से ही होते आए हैं और इन कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने सोची-समझी रणनीति के तहत यहां तनाव का माहौल तैयार किया।उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को लगता है कि वह चुनाव हार रही है तो वह हिंसा का सहारा लेती है और समाज को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी की थी संघ की आलोचना
दिग्विजय सिंह से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की हत्या के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया था। उनके इस आरोप पर भिवंडी ने एक युवक ने मानहानि का मामला दायर कर दिया था। इस मामले में 12 जून को राहुल गांधी भिवंडी की अदालत में पेश हुए थे। कोर्ट ने राहुल के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499, 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत आरोप तय किए। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त मुकर्रर की गई है।