नई दिल्ली। कोरोना वायरस (COVID-19) के खिलाफ जंग में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लागू किए गए 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर को देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने छह करोड़ EPF Subscribers को तीन महीने के मूल वेतन (Basic salary) और महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि पीएफ अकाउंट से निकालने की अनुमति दे दी है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 28 मार्च 2020 को जारी कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस धनराशि को निकालने के आवेदनों का तुरंत निस्तारण करेगा।
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी/कामगार अपने तीन माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या पीएफ खाते में जमा कुल राशि के 75 प्रतिशत धनराशि में से जो कम हो, उसे निकाल सकते हैं। इस धनराशि को लोगों को अपने पीएफ खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है। ऐसे में देश की विभिन्न कंपनियों एवं कारखानों के कर्मचारी/कामगार इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए EPF scheme, 1952 में पैरा 68 (L) के नीचे सब-पैरा (3) जोड़ा गया है। संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 28 मार्च 2020 से अमल में आ गई है।
इस अधिसूचना के बाद EPFO ने अपने सभी फील्ड कार्यालयों को किसी सदस्य की ओर से निकासी का आवेदन मिलने पर जल्द प्रोसेस करने का निर्देश दिया है। मौजूदा हालातो को देखते यह निर्देश दिया गया है।
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5. Claim स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है। आप अपने बैंक अकाउंट के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई कीजिए।
6. इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए Yes पर क्लिक कीजिए।
7. इसके बाद Proceed for Online claim पर क्लिक कीजिए।
8. इसके बाद क्लेम फॉर्म में रीजन को सेलेक्ट कीजिए।
9. अब Application को सबमिट कर दीजिए।
10. इसके बाद अप्लीकेशन फील्ड ऑफिस के पास चला जाएगा और वहां से प्रोसेस होने के बाद एडवांस आपके अकाउंट में आ जाएगा।
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