नई दिल्ली, 4 जनवरी। जोधपुर स्थित आश्रम में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत पर 8 जनवरी को फैसला हो सकता है। आसाराम की जमानत के लिये पैरवी कर रहे वकील सुब्रहमण्यन स्वामी ने जोधपुर की जिला अदालत में पैरवी की। सूत्रों के मुताबिक याचिका पर सुनवाई हो चुकी है।
स्वामी ने कोर्ट में कहा कि पीड़िता के शरीर पर भी उस समय में कोई चोट के निशान नहीं थे। केस से संबंधी पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। इसलिए अब क्यों ना आसाराम को जमानत दे दी जाए? साथ ही स्वामी ने जीरो एफआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पीड़िता पहले अपने गांव गई थी। फिर दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज करवाने का क्या औचित्य था?