स्वामी ने कोर्ट में कहा कि पीड़िता के शरीर पर भी उस समय में कोई चोट के निशान नहीं थे। केस से संबंधी पूछताछ भी पूरी हो चुकी है। इसलिए अब क्यों ना आसाराम को जमानत दे दी जाए? साथ ही स्वामी ने जीरो एफआईआर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि पीड़िता पहले अपने गांव गई थी। फिर दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज करवाने का क्या औचित्य था?
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