नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप लगा है। ऑक्सी की जमाखोरी और उसे लोगों में वितरित करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने इस मामले में ’आप’ विधायक हुसैन को शनिवार को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
बेंच ने कहा है कि यह देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है क्योंकि गुरुद्वारे भी इसे (ऑक्सीजन) जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हो सकता है विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हों। बेंच ने यह भी कहा है कि यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों का प्रबंध किया है तो आपको (याचिकाकर्ता) वास्तव में कोई समस्या नहीं हो सकती है। इस पर याचिकाकर्ता वकील की ओर से हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण का जिक्र करते हुए एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और उन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया।
इस पर दिल्ली सरकार के की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन, दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेहरा ने बेंच से कहा कि जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी नेता गौतम गंभीर हों या ’आप’ विधायक इमरान हुसैन अथवा कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां उनके कार्यालयों में उपलब्ध हैं और जरूरतमंद लोग वहां से ले सकते हैं। गंभीर ने यह भी ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की व्यवस्था की है और जरूरतमंद लोग इसे ले सकते हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ’आप’ विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और बांटने के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई है।