नई दिल्ली। “डिजिटल इंडिया” अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीयसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस बना दिया गया है यानी बहुत सारी आरटीओ सेवाएं डिजिटल कर दी गई हैं। इसका मतलब ये काम कराने के लिए आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) कार्यालय नहीं जाना होगा। अब इससे जुड़ी कई सुविधाओं का फायदा ऑनलाइन उठाया जा सकता है। मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नई अधिसूचना जारी की है। इसका एक उद्देश्य लोगों की सुविधा के लिए पूरी प्रक्रिया को झंझट मुक्त करना और परिवहन कार्यालयों की दक्षता बढ़ाना है।
इन ऑनलाइन सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल से लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट सहित कई सेवाएं हैं जिनको डिजिटल कर दिया है। मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि आधार ऑथेंटिफिकेशन यानी आधार प्रमाणित करवाने के बाद कोई भी इन सुविधाओं का ऑनलाइन फायदा उठा सकता है। इन सेवाओं का ऑनलाइन फायदा उठाने के लिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट को अपने आधार से लिंक करना होगा।
इन सेवाओं में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्युअल (ड्राइविंग टेस्ट की जरूरत), डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों की आरसी में पते का बदलाव, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थाई वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन शामिल हैं।
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