The Voice of Bareilly since 2010

कोरोना वायरस के कारण नौकरी गंवाने वालों को तीन माह तक आधा वेतन, जानिये किनको मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। यह खबर उन लोगों को काफी राहत देने वाली है जिनकी नौकरी कोरोना वायरस महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच चली गई है या चली जाती है। दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारियों के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले किया है। इसके अनुसार उक्त अवधि के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन महीने तक 50 प्रतिशत औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए बीमित कर्मचारी (Insured Employees) सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के मुताबिक क्लेम को पुराने नियोक्ता तक भेजने के बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा। 

ईएसआईसी बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में लिये गए इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। निगम ने एक बयान जारी कर कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्ता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है। 

गौरतलब है कि निगम ESIC Scheme के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करता है।  यहां जारी बयान में कहा गया है कि ESIC ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है। 

ESIC ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। नई शर्तों के मुताबिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 24 मार्च  2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच किया जाएगा।  31 दिसंबर, 2020 के बाद 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के बीच वास्तविक पात्रता शर्तों के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। नियमों में छूट की समीक्षा 31 दिसंबर के बाद मांग और जरूरत के आधार पर की जाएगी।  

ESIC ने कहा है कि इस राहत राशि को प्राप्त करने के लिए अहर्ता शर्तों में ढील दी गई है। साथ ही राहत राशि को बढ़ाकर औसत वेतन के 50 प्रतिशत पर ले जाने का फैसला किया गया है जो पहले 25 प्रतिशत थी। इस राहत राशि का भुगतान तीन महीने तक किया जाएगा।

ESIC ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।

error: Content is protected !!