यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय भूषण पांडे ने एक बयान में कहा कि साधारण कागज पर आधार कार्ड या डाउनलोड किया हुआ आधार हर प्रकार के उपयोग के लिये पूरी तरह वैध है। अगर किसी व्यक्ति के पास कागज आधार कार्ड है तो उसे अपने आधार कार्ड को लैमिनेटेड या पैसा देकर प्लास्टिक आधार कार्ड या तथाकथित स्मार्ट आधार कार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड या प्लास्टिक आधार कार्ड की इसमें कोई धारणा नहीं है।
उन्होंने आधार कार्ड रखने वालों से अपनी निजता का संरक्षण करने को कहा और लोगों से उसपर कोई परत चढ़ाने अथवा प्लास्टिक कार्ड पर छपाई के लिये अनाधिकृत एजेंसियों के साथ अपना आधार संख्या या व्यक्तिगत ब्योरा साझा करने से मना किया है। बयान के अनुसार यूआईडीएआई ने इसको लेकर अनाधिकृत एजेंसियों को भी आगाह किया है। उन्होंने इन अनाधिकृत एजेंसियों से कहा है कि वह आम जनता से आधार की सूचनायें नहीं जुटायें। इस तरह की सूचना जुटाना, आधार कार्ड का बिना अनुमति प्रकाशन करना और इस तरह के लोगों को किसी भी तरह मदद पहुंचाना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। यह आधार कानून 2016 के अध्याय छह के तहत भी अपराध है।
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