नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी देने के मामले में उनके खिलाफ दायर शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत अगले सप्ताह उन्हे तलब करने के बारे में निर्णय करेगी।
अदालत के पहले के निर्देश के अनुरूप ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे में कुछ रिकॉर्ड पेश किया। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस पर 18 अक्टूबर को आदेश सुनाया जायेगा। अदालत ने छह अक्तूबर को चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मामले में स्पष्टीकरण के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत है।
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