नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने सिने अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को तीन महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पांच करोड़ रुपये का ऋण (Loan) न चुकाने के मामले में यह सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद राजपाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजपाल और उनकी पत्नी राधा ने वर्ष 2010 में अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए यह ऋण लिया था।
पिछले दिनों इसी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल पर 1.60 करोड़ रुपये प्रति मामला जुर्माना लगाने के साथ साथ ही छह महीने कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने राजपाल की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई। इस तरह उन्हें लगभग 11.20 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना चुकाने हाेंगे। हालांकि सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत मिल गई।
राजपाल ने वर्ष 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसकी अदायगी के लिए जो चेक दिए थे वे बाउंस हो गए। इसके बाद मामला अदालत में चला और कोर्ट ने राजपाल को दोषी करार दिया था। राजपाल ने तीन से छह दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। राजपाल यादव मशहूर कॉमेडियन हैं और ‘भूलभुलैया’ और ‘चुपके चुपके’ जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के जौहर दिखा चुके हैं। 47 वर्षीय राजपाल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था वर्ष 1999 में उन्हाेंने ‘दिल क्या करे’ से बॉलीवुड में करियर शुरू किया था। वह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) से पास आउट हैं।