रांची। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें 1 लाख रुपये का मुचलका और 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे।
हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी। वे अपना मोबाइल फोन नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।
लालू यादव को ये जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी।
लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बीमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि, जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले की सुनवाई पूरी नहीं हुई है। इस मामले में फिलहाल बहस चल रही थी लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
राजद की शीर्ष नेता लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था।
पहला मामला : चाईबासा ट्रेजरी केस
37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद समेत 44 अभियुक्त
मामले में 5 साल की सजा
दूसरा मामला : देवघर कोषागार
84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप
लालू समेत 38 पर केस
लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा
तीसरा मामला : चाईबासा कोषागार
33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप
लालू प्रसाद समेत 56 आरोपी
5 साल की सजा
चौथा मामला : दुमका ट्कोषागार
3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला
दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा
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