बिना इजाजत जनसभा करने पर फंसे गौतम गंभीर, एफआईआर दर्ज करने का आदेश

नई दिल्ली। पुरानी कहावत है, “सिर मुडाते ही ओले पड़ना”। क्रिकेटर से ताजा-ताजा नेता बने गौतम गंभीर पर यह बिल्कुल ठीक बैठती है। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि गौतम गंभीर “बिना इजाजत सार्वजनिक रैली करने को लेकर” आवश्यक कार्रवाई का सामना करें। आयोग ने पूर्वी दिल्ली के रिटर्निंग ऑफिसर से कहा है कि वह गंभीर के खिलाफ मामला दर्ज करें।

एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार अतिशी ने गौतम गंभीर पर दिल्ली के दो अलग क्षेत्रों से वोटर आईडी (करोलबाग और राजेंद्र नगर) रखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अतिशी ने दावा किया है कि गौतम गंभीर ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिए गए हलफनामे में यह बात छिपाई है कि उनका वोट करोलबाग में भी रजिस्टर्ड है जो रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धार 125ए के तहत दंडनीय अपराध है और इसमें छह महीने तक जेल की सजा हो सकती है।

गौतम गंभीर ने बीती 22 मार्च को ही भाजपा की सदस्यता ली थी। मंगलवार को उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर नामांकन से ठीक पहले रोड शो किया था।