नई दिल्ली। (Patanjali relieved in dispute over Coronil trademark)लॉंच किए जाने के बाद से ही किसी न किसी वजह से विवादों में घिरी रही पतंजलि फार्मेसी की दवा कोरोनिल (Coronil) के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को गुरुवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका को रद्द करते पतंजलि के अपने उत्पाद का ट्रेडमार्क कोरोनिल रखने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। इस कंपनी ने दावा किया था कि वर्ष 1993 से कोरोनिल नाम उसके पास है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें उसने पतंजलि को कोरोनिल ट्रेडमार्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। चेन्नई की कंपनी की इस अर्जी पर सुनवाई से इन्कार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को बड़ी राहत दी है।
दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पहले पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इस ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। लेकिन, इसके बाद दो जजों की पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रद्द करते हुए पतंजलि को राहत देते हुए ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसके बाद अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को सुनवाई से इन्कार कर दिया। मतलब साफ है कि अब मामला मद्रास हाईकोर्ट में ही चलेगा।








