गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने बताया कि राज्य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों को मिलेगा।
नई दिल्ली। गुजरात आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने इसके बिल को हाल ही मे संसद में पेश किया था। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने गत शनिवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप देगा।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने शनिवार को जानकारी दी कि राज्य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों को मिलेगा।
गौरतलब है कि विधेयक के अनुसार आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। जिन लोगों की सालाना आमदनी आठ लाख से कम होगी उन्हें ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिन सवर्णों के पास खेती योग्य जमीन पांच एकड़ से कम होगी, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस आरक्षण का लाभ वे सवर्ण भी पा सकेंगे जिनके पास 1000 वर्ग फीट से कम आवासीय भूमि होगी।
जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्लॉट है वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्लॉट है उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
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